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  • Tried To Show The Murder As An Accident, The Court Said In The Verdict – The Act Of The Accused Is Culpable Homicide

सतना25 मिनट पहले

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सिर पर वार कर पत्नी की हत्या करने और फिर उसे हादसा दर्शाने की कोशिश करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर नीरज शर्मा ने आरोपी धीरेंद्र गुप्ता उर्फ धीरू पिता रामलाल गुप्ता (35) निवासी गोलामठ मंदिर रोड हनुमान टोला मैहर को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया है।

अभियोजन के अनुसार 19 जून 2020 की रात मैहर के हनुमान टोला में रहने वाले धीरेंद्र गुप्ता धीरू की पत्नी अनीता गुप्ता की मौत हो गई थी। पुलिस को 20 जनवरी को सूचना दी गई कि अनीता का शव पलंग के नीचे औंधे मुंह पड़ा है। उसके मुंह एवं नाक में खून लगा हुआ था। धीरू गुप्ता, उसकी भाभी सुभद्रा गुप्ता तथा घर के अन्य सदस्यों ने आशंका जताई कि सोते समय बिस्तर से नीचे गिर जाने के कारण अनीता की मौत हुई है।

धीरू ने भी पुलिस को यही बताया कि वह रातभर उसी कमरे में और उसी पलंग पर सोया जरूर रहा, लेकिन कैसे क्या हुआ, इस बारे में वह कुछ नहीं जानता। सुबह नींद खुलने पर उसने देखा कि बेटी बिस्तर पर खेल रही है और अनीता औंधे मुंह पलंग के नीचे जमीन पर पड़ी है। उसने अपनी भाभी को बुलाया और उसकी मदद से अनीता को उठा कर पलंग पर लिटाया। जमीन पर पड़े खून को भी भाभी सुभद्रा ने साफ़ किया था।

पुलिस को कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी अनीता की मौत सिर पर किसी भारी भरकम वस्तु के प्रहार से होना पाया गया। उसके सिर की हड्डी टूट कर धंस गई गई थी। पुलिस ने 21 जून को धीरेंद्र उर्फ धीरू को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने माना कि अपने पति के साथ पलंग पर सोते समय गिरने से अनीता की मौत होना संभव नहीं है। आरोपी का कृत्य आपराधिक मानव वध है। अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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