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  • In The Case Of A Year And A Half Ago, The Court Gave Life Imprisonment To The Accused Of Khandwa

धार37 मिनट पहले

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खंडवा जिले के एक युवक ने धार की नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म किया था। इस मामले में धार कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी कुछ समय से धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में ही निवास कर रहा था।

इसी दौरान लड़की को अपने साथ बहला-फुसलाकर लेकर गया था। आरोपी को सजा से दंडित करने के साथ ही कोर्ट ने अपने निर्णय में लेख किया कि आरोपी के द्वारा अवयस्क 18 साल से कम उम्र की बालिका के साथ घिनौना कृत्य किया है। समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते है। आरोपी के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए दण्डर के संबंध में आरोपी के प्रति उदारता बरती जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने पीथमपुर सेक्टर एक थाने पर जाकर पुलिस को सूचना दी कि 4 अगस्त 2021 को रात्रि में पूरा परिवार खाना खाकर घर पर ही सो गया था, तब बेटी घर पर ही थी। रात करीब 2 बजे उठकर देखा तो नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी। पहले परिजनों ने रिश्तेदारों व आसपास के क्षेत्र में लड़की की तलाश भी की थी।

परिवार ने आरोपी शुभम पिता गुलाब सिंह (22) साल पर ही बेटी के अपहरण को लेकर शंका जाहिर की थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की और लड़की को दस्तेयाब करते हुए मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही थाने पर लड़की के बयान दर्ज हुए थे, जिसमें नाबालिग ने अपहरण व रेप की बात बताई। आरोपी ने शादी करने का झूठा झांसा भी दिया था। इसी आधार पर पुलिस ने विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया। अब कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों के कथन से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया है।

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