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उमरिया30 मिनट पहले
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उमरिया की शराब दुकानों में मनमानी को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब दुकानों का 1 दिन का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और दस हजार का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि मां नर्मदा कृपा कम्पोजिट मदिरा समूह उमरिया और चंदिया के पक्ष में अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है।
14 अप्रैल को आबकारी उपनिरीक्षक हनुमान सिंह चौहान की ओर से कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान चंदिया, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान चंदिया, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान उमरिया और कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान उमरिया में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक विक्रय होना पाया गया।
जो सामान्य लाइसेंस शर्त का उल्लंघन है, शराब दुकान में अनियमितता पाए जाने पर मदिरा दुकान का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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