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छतरपुर (मध्य प्रदेश)28 मिनट पहले
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मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित के लोगों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अधिकारी उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका के स्थागन आदेश को नहीं मान रहे। आरोप लगाया कि अनुविभागीय अधिकारी नौगांव और पुलिस थाना प्रभारी महाराजपुर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। जिस कारण समिति को मत्याखेट नहीं करने नहीं दिया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित सिंहपुर विकासखंड नौगांव का पंजीयन कमांक DRCS/1441 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को हुआ था। समिति और जिला पंचायत के स्वामित्व के सिंहपुर बैराज का मत्स्य पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टा हुआ था। जहां समिति ने उसी वर्ष सितंबर 2021 में मत्स्य बीज डाला था। वर्ष 2022 में मत्स्य बीज डाला गया था। 11 अप्रैल 2023 को विधिवत समिति प्रस्ताव डालकर सहायक संचालक मत्स्योद्योग छतरपुर से 13 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक मत्स्याखेट करने की समिति को अनुमति दी गई थी। जहां समिति ने मात्र तीन दिन मत्स्याखेट किया कि सहायक संचालक मत्स्योद्योग छतरपुर ने अनुमति बिना कोई ठोस कारण के बिना समिति को बताए मत्याखेट मंजूरी 18 अप्रैल 2023 को निरस्त कर दी थी।
समिति पहुंची उच्च न्यायालय
मामले में समिति उच्च न्यायालय जबलपुर गई और याचिका लगाई, जिसमें उच्च न्यायालय में मृत्स्योद्योग संचालक के आदेश 18 अप्रैल 2023 पर स्थागन आदेश अगली सुनवाई तक दे दिया ताकि समिति मत्याखेट कर सके। उस संबंध में समिति में उक्त सूचना उच्च न्यायालय के स्थागन आदेश की छायाप्रति लगाकर संबंधित विभाग जिला पंचायत छतरपुर जिला कलेक्टर छतरपुर, सहायक संचालक मत्स्योद्योग छतरपुर, उप पंजीयक सहकारी समिति छतरपुर तथा संबंधित पुलिस थाना महाराजपुर लवकुश नगर को दी। महाराजपुर थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय अधिकारी नौगांव को दी। लेकिन, वे न्यायालय का स्थागन आदेश मानने से मना कर रहे हैं।
मामले में समिति ने इनसे लिखित में आदेश न मानने की मांग की है कि आप उच्च न्यायालय का स्थागन आदेश नहीं मान रहे हो तो लिख के दे दो जो उन्होंने देने से मना कर दिया। जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। वहीं कलेक्टर ने आवेदन और मामले की जांच कराने की बात कही है।
2 भाजपा नेताओं का इसमें दखल
समिति के कुंजीलाल का आरोप है कि राजनैतिक संरक्षण में समिति को नुकसान हो रहा है। जिले के 2 भाजपा नेताओं का इसमें दखल है। जिसकी वजह से वे वहां पर गोलीबारी करते हैं और पुलिस सुनती नहीं है।
- कुंजीलाल (शिकायतकर्ता)
न्याय मिलना चाहिए
मामले में एडवोकेट अंकिता विश्वकर्मा का कहना है कि न्यायालय का आदेश है और मछुआरा समिति को मत्स्याखेट करने देना चाहिये इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। इसके लिए जंसुनवाई में यह लोग आए हैं।
- अंकिता विश्वकर्मा (एडवोकेट)
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