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- Action Taken On Presentation Of Challan In Court, Subsistence Allowance Will Be Given During Suspension Period
कटनी27 मिनट पहले
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कलेक्टर अवि प्रसाद ने ढीमरखेड़ा के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक राकेश पांडेय के विरुद्ध विशेष न्यायालय में चालान पेश होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में राकेश पांडेय को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। राजस्व निरीक्षक राकेश पांडेय का निलंबन अवधि मे मुख्यालय भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय निर्धारित किया गया है।
बतादें कि कलेक्टर ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर अब तक दो रोजगार सहायक सहित एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को सेवा से बर्खास्त किया है। इनमे ढ़ीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत पचपेढ़ी के रोजगार सहायक कमलेश कुमार मेहरा और बहोरीबंद विकासखंड के ग्राम पंचायत कौड़िया के ग्राम रोजगार सहायक अजय चतुर्वेदी शामिल है।
इसके अलावा आवास आवंटन के बदले में लिए रुपए मांगने कि शिकायत और रुपए लेते का वीडियो वायरल होने पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक प्रियंक सिंह चैहान को सेवा समाप्त करने निगमायुक्त को निर्देशित किया था। जिसके बाद दैनिक वेतन भोगी को भी तत्काल सेवा से हटा दिया गया है।
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