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छिंदवाड़ाएक घंटा पहले
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मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर द्वारा लोधी खेड़ा थाने में दर्ज प्रकरण में धारा- 294, 323, 324, 506,भादवि के आरोपी अमन शेख पिता मतीन शेख उम्र लगभग 18 निवासी बोरगांव थाना लोधीखेडा को दोषी पाते हुये धारा- 324 भादवि. में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/-रू का जुर्माना से दंण्डित किया है । प्रकरण में शासन की ओर से प्रवीण श्रीवास्त व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर के द्वारा पैरवी की गई।
जानकारी के मुताबिक मामला कुछ इस तरह का है प्रार्थी प्रकाश मैक्स जीप चलाता है 09 सितंबर 17 को शाम 05 बजे उसकी गाडी का नंबर था उसने अपने नंबर में सवारी बैठाने के लिए चौक में गाडी लगाया था कि उसी समय अमन शेख अपनी कूजर गाडी एमएच 23/ वाय 0992 लेकर आया और उसकी गाडी के सामने लगा दिया ।
उसने अमन शेख से बोला कि उसका नंबर है तो अमन शेख ने उसे गंदी-गंदी गालियां देकर राड से मारा जिससे दाहिने पसली में, बांये पैर की जांंघ और बाए हाथ की कलाई में चोटे आई, मौके पर सुधाकर काकडे , मधु मिस्त्री आकर बीच बचाव किये और जाते-जाते अमन शेख ने दोबारा सामने गाडी लगाने पर जान से मारने की धमकी दी ।
प्रार्थी की उक्त् सूचना पर से थाना लोधीखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में सहायक उपनिरीक्षक शिवसिंह बघेल दारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
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