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अभय शर्मा. इंदौर15 मिनट पहले
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वैश्वीकरण के इस युग में क्रॉस बॉर्डर ट्रांसेक्शन बहुत बढे़ हैंl इसके कारण इंटरनेशनल टैक्सेशन के इश्यूज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं l इनकम टैक्स में एनआरआई टैक्सेशन विषय में कई भ्रांतियां हैं तथा गलत इंटरप्रेटेशन से कई बार करदाता को नोटिस का सामना करना पड़ता है l एनआरआई टैक्सेशन विषय में डील करते समय प्रोफेशनल्स को क्या क्या सावधानियां रखा चाहिए इस हेतु इस महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया l
टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने शनिवार को आयोजित सेमिनार में यह जानकारी दी। सेमिनार के मोडरेटर सीए अभिषेक गांग ने कहा कि एनआरआई टैक्सेशन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैl इन दिनों काफी एनआरआई को नोटिस मिल रहे हैं। ये नोटिस आयकर की धारा 133(6) या 142(2) में जारी हो रहे हैंl आयकर के नोटिस अब ई-मेल तथा टैक्स मैसेज के द्वारा ही आते हैंl चूंकि करदाता विदेश में निवास करता है अतः ऐसे नोटिस करदाता की जानकारी में ही नहीं आ पाते हैं।
मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अपडेट करना चाहिए
गांग ने बताया कई केस में तो करदाता का आयकर पोर्टल पर लॉगिन ही रजिस्टर्ड नहीं होता है l इस कारण अधिकांश केस में जवाब सबमिट नहीं हो पाते हैं तथा विभाग को एक्स-पार्टी आर्डर इशू करना पड़ता है l उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए एनआरआई को आयकर पोर्टल पर अपना लॉगिन रजिस्टर्ड कर उसमें सही मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अपडेट करना चाहिए ताकि विभाग से प्रॉपर कम्युनिकेशन संभव हो सकेl
दो देशों में की जाती है टैक्स की डिमांड
कई बार करदाता की एक ही इनकम पर दो देशों में टैक्स की डिमांड की जाती है इससे बचने के लिए करदाता को डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) का फायदा लेना चाहिए l डीटीएए के द्वारा करदाता डबल टैक्सेशन से बच सकता है l
एनआरआई से ट्रांसेक्शन से पहले सीए से राय लें
सेमिनार का संचालन करते हुए टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने कहा कि यदि निवासी (रेसिडेंशियल टैक्सपेयर) किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्रेता को उक्त पर्चेस पर नियमानुसार टीडीएस काटना अनिवार्य होता है l इसके अतिरिक्त एनआरआई से कोई भी ट्रांसेक्शन करने के पहले अपने सीए से अवश्य राय लेना चाहिएl धन्यवाद अभिभाषण एडवोकेट गोविंद गोयल ने दिया। इस अवसर पर सीए अजय सामरिया, सीए दीपक मंत्री, सीए चैतन्य महेश्वरी सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे l
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