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  • Ban On Political Appointments, Said Elections Were Not Held In Cooperative Society, Corruption Is Increasing

ग्वालियर2 घंटे पहले

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मध्यप्रदेश में कॉपरेटिव सोसाइटी में राजनीतिक नियुक्तियों फिलहाल नही हो पाएगी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा आदेश देते हुए सोसाइटी में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कॉपरेटिव सोसाइटी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कॉपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें दलील दी गयी है, कॉपरेटिव सोसाइटी की बैंकों में चुनाव नही होने से भ्रष्ट्राचार बढ़ रहा है, अकेले ग्वालियर-चंबल अंचल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। क्योंकि प्रशासक मॉनटरिंग नही कर रहे है,साथ ही जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को ऑबलाइज करने के लिए नियुक्तियां करने जा रही है, जो कॉपरेटिव सोसाइटी के संविधान के खिलाफ है।

दरअसल प्रदेश में 38 जिलो में 2012 से कॉपरेटिव सोसाइटी बैंकों में चुनाव नही हुए है। सरकार ने उस पदों पर प्रशासकों को 2015 से नियुक्त कर दिया है, जबकि नियम के मुताबिक प्रशासक छह महीने से ज्यादा नही रह सकता है। जबकि मध्य प्रदेश मे प्रशासक सालों से नियुक्त है। आपको बता दें कि प्रदेश में 4524 पैक्स समितियों में से 4400 से आधिक संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त है। बहरहाल अब इस जनहित याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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