Sat. Sep 7th, 2024

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सागर15 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर के देवरी थाना क्षेत्र के दो साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी दीपक उर्फ दीपचंद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं तीन आरपियों को दोषमुक्त किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 जुलाई 2021 को देवरी थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि 14 जून 2021 की रात उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर खेलने के लिए गई थी जो घर वापस नहीं लौटी। काफी देर तक वह घर नहीं आई तो तलाश शुरू की। पड़ोसी और रिश्तेदारों के घर पता किया। लेकिन कहीं कुछ जानकारी नहीं मिली। जिस पर देवरी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की।

पुलिस ने पीड़िता को मुंबई से किया था दस्तयाब

खोजबीन करते हुए पुलिस ने 14 सितंबर 2021 को पीड़िता को मुंबई से दस्तयाब किया गया। थाने लाकर पीड़िता के बयान लिए गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी दीपक उसे बहला फुसलाकर साथ ले गया था। जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं बढ़ाई। मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक उर्फ दीपचंद को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

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