Sat. Sep 7th, 2024

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खंडवा6 मिनट पहले

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फर्जी ऋण प्रकरण के मामले में खंडवा न्यायालय ने आरोपियों को तीन साल कारावास के साथ ही 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्राची पटेल के न्यायालय ने आरोपी किसान ताराचंद पिता विश्राम, नत्थूलाल पिता बाबूलाल, पूनम पिता शांतिलाल व एसबीआई के फील्ड ऑफिसर रमेश पिता वेलजी कनोजे को 3 वर्ष कारावास एवं 1 हजार जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता अभय दुबे ने की।

जानकारी के मुताबिक, फरियादी किसान ताराचंद पिता कड़वा सिर्रा की ग्राम रोहनाई में कृषि भूमि 5.32 हेक्टेयर है। जिसकी ॠण पुस्तक भी उसके नाम से है, फर्जी लोन की जानकारी मिलने पर वह एसबीआई बैंक की शाखा बॉम्बे बाजार गया। जहां उसने ऋण के संबंध में जानकारी ली। तब मैनेजर संतोष कुमार ने फाइल निकाल कर देखी तो उसमें ताराचंद पिता कड़वा की जगह आरोपी ताराचंद पिता विश्राम की फोटो लगी थी।

जमीन के फर्जी दस्तावेज खसरा, आधारकार्ड, ऋण पुस्तक, शपथपत्र, फर्जी हस्ताक्षर से फील्ड ऑफिसर रमेश कनोजे से मिलकर 2016 में खाता क्र. 3614624037 खोला गया। खाते से दो लाख पचास हजार रु निकाल लिए। फरियादी व मैनेजर संतोष कुमार ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत की। विवेचना अधिकारी बीएल चितौड़ व अन्य गवाहों के बयान व दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषसिद्ध किया।

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