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- Registration Of Shops Will Be Canceled For Selling Narcotics Drugs Without Doctor’s Prescription
उज्जैन22 मिनट पहले
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अब जिले में संचालित सरकारी व अशासकीय नशामुक्ति केंद्राें की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। गड़बड़ी पाई जाने पर संचालक व प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही डॉक्टर्स के पर्चे के बगैर नारकोटिक्स ड्रग की बिक्री करने पर दुकानों के पंजीयन भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला अधिकारियों को जिले में नशामुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन को लेकर आदेश जारी किए हैं। नशामुक्ति अभियान के क्रियान्वयन, नारकोटिक्स व नशीली दवाइयों की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं एसडीएम की अध्यक्षता में अनुभाग स्तर की समिति गठित की गई है।
स्कूल-कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पान, गुटखे की दुकानों को वर्जित कराया जाएगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू विक्रय प्रतिबंधित को सख्ती से लागू किया जाएगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बिना नारकोटिक्स ड्रग की बिक्री करने वाली दुकानों के पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। जिले में संचालित सभी शासकीय और केंद्रीय अनुदान प्राप्त अशासकीय नशामुक्ति केंद्राें की गतिविधियों पर सतत नजर रखी जाएगी और केंद्र में ड्रग एडिक्ट के साथ दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई होगी।
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