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पन्ना38 मिनट पहले

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पन्ना की पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरहटी में जनवरी 2021 में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया था। जिसका खून से लथपथ शव ग्रामीण ने रास्ते मे देखा था। उक्त घटनाक्रम की रिपोर्ट स्थानीय राहगीर के ककरहटी चौकी में दर्ज करवाई।

जिसके बाद मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आशीष कुमार वर्मा नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या की है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और मामला पन्ना प्रथम अपर सत्र न्यायालय में चल रहा था। जिस पर आज बड़ा फैसला आया है और आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार सहा. जि.लोक अभि.अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि 30.01.2021 को फरियादी सुनील कुमार चौबे ने ककरहटी पुलिस चौकी में एक हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।जिसमे फरियादी ने बताया था कि 30 जनवरी 2021 की सुबह 7 बजे जब सो कर उठा तो चौबे मोहल्ला सुन्दरलाल धोबी के घर के पास हैंड पंप के पास रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी रास्ते में मरा हुआ पड़ा था।

रामेश्वरी चतुर्वेदी को गर्दन में चाकू फंसी हुई थी। मुंह में व कपड़ो में खून लगा हुआ है। जो मृत हालत में पड़ा है। वहीं पर दो ऊनी टोपा गरम एक मोबाइल बाहर पड़ा है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरु की।

घटना स्थल में मिले मोबाइल व ऊनी टोपा की पहचान के आधार पर संदेही आशीष कुमार वर्मा उम्र 34 साल निवासी नालापार ककरहटी को गिरफ्तार किया गया। जिसने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के उपरांत जेल भेज दिया। उक्त मामला महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के चल रहा था। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पांडेय की ओर से की गई।

आरोपी आशीष कुमार वर्मा के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया।जिसके बाद महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय की ओर से आरोपी आशीष कुमार वर्मा को धारा- 302 भादसं. में आजीवन कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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