सावन की झड़ी ने किया तरबतर, गुना में रात के बाद दिन में भी बारिश जारी
नदी नाले उफान पर आए
जिले में लगातार बारिश में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
एंकर,, गुना जिला मुख्यालय सहित अंचलभर में गुरुवार-शुक्रवार कि रात से जारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी है। जिले में रुक-रुककर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने पूरे जिले को भिगो दिया है। सुबह 8:30 बजे तक गुना मौसम विभाग द्वारा 18 जुलाई को 75 मिमी (करीब 3 इंच) बारिश दर्ज की गई है बारिश लगातार जारी है इधर खेतों में पानी भर जाने से किसानों को चिंता में डूबा दिया। वहीं मुख्य बाजारों, सडक़ किनारे और मोहल्लों में भी जलभराव की स्थिति बनने लगी है। जिले गुना फतेहगढ़ स्टेट हाईवे पर ग्राम भौंरा झागर पुरपोसर नदी सहित जिलेभर के नदी-नाले ऊफान पर हैं। म्याना सहित जिलेभर के रेलवे अंडरब्रिजों में पानी भरने के कारण लोगों को पानी भारी परेशान है। वहीं शहर में जलभराव वाले इलाकों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि कहीं भी आमजन को परेशानी न हो। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में और भी भारी बारिश की संभावना जताई है।
जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने जनसुरक्षा की दृष्टि से 17 जुलाई कि देर शाम को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसके तहत गुना जिले की सीमा में आने वाले सभी नदी, नाले नहर, तालाब, जलाशय, जलप्रपात एवं अन्य जल भराव वाले स्थलों में आमजन के प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले में संभावित जल आपदा की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी आदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जिले के समस्त जल स्त्रोतों में जल स्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आमजन पर लागू होगा, लेकिन आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से लागू होकर वर्षा ऋतु की समाप्ति तक लागू रहेगा, जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल स्रोतों से दूर रहें और अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।