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भोपाल9 मिनट पहले

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कलेक्टर के निर्देश पर कुछ दिन पहले आबकारी की टीम ने दो जगह कार्रवाई की थी। - Dainik Bhaskar

कलेक्टर के निर्देश पर कुछ दिन पहले आबकारी की टीम ने दो जगह कार्रवाई की थी।

कलेक्टर के निर्देश पर कुछ दिन पहले आबकारी की टीम ने दो जगह कार्रवाई की थी। इसमें पहले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से ओपन बार बनाने पर अतिक्रमण को हटाया गया। दूसरे मामला- शराब दुकानदार के दुकान के दोनों तरफ दो काउंटर बनाकर शराब बेचने का है। इसे भी आबकारी की टीम ने बंद कराया था। लेकिन अब दोनों ही संचालक फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़े हैं। इससे परेशान होकर रहवासियों ने मंगलवार को विरोध जताते हुए कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर तक से शिकायत की है।

कटारा हिल्स की रजत गोल्डन कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि उनकी कॉलोनी के गेट पर सरकारी जमीन पर शराब दुकान संचालक ने ओपन बार बना दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत की थी, तो कुछ समय पहले इसे हटा दिया गया था, लेकिन दो दिन बाद ही उसने यहां दोबारा इसे बना लिया। अब लोग उनके ही गेट के सामने शराब पीकर गंदगी करते हैं। महिलाओं और बच्चों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। विरोध करने पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। यहां पर 150 परिवार रहते हैं। सभी का जीना दूभर हो गया है। मंगलवार को उन्होंने पुलिस कमिश्नर से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर तक से शिकायत की। लोगों ने कहा कि अगर इसे नहीं हटाया गया, तो सड़क पर उतरना होगा।

शराब के दोनों तरफ काउंटर खोला
बागसेवनिया की शराब दुकान संचालक ने भी कार्रवाई के बाद दोबारा शराब दुकान के दोनों तरफ काउंटर खोल दिया है। उसके खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इसके बाद उसका पीछे की तरफ का काउंटर बंद कर दिया गया था। मंगलवार को लोगों ने शराब दुकान की फोटो खींची। इसमें शराब दुकानदार ने शराब दुकान के पीछे तरफ दूसरा काउंटर बना दिया।

शराब ठेकेदार की याचिका निरस्त

भोपाल/जबलपुर।मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलुवालिया व जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ ने भोपाल कलेक्टर के आदेश को सही माना है। खंडपीठ ने फर्जी बैंक गारंटी लगाने वाले शराब ठेकेदार की याचिका निरस्त कर दी। शराब ठेकेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है। राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके फर्म की लालघाटी में दो दुकान थीं।

इसमें तीन पार्टनर हैं। फर्म में संजीव कुमार मेहता व सुरेंद्र राठौर की 45 प्रतिशत भागीदारी तथा सुशील सिंह की दस प्रतिशत भागेदारी है। संजीव कुमार ने अपने हिस्से से 15% की भागीदारी आनंद त्रिपाठी को दी थी। आनंद के पिता नारायण त्रिपाठी ने भोपाल स्थित लालघाटी शराब दुकान के लाइसेंस के लिए यूनियन बैंक सिलिगुड़ी से बनी बैंक गारंटी उन्हें दी थी।

“अगर कोई भी नियम विरुद्ध शराब का कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामले आपने बताए हैं, हम उनका दिखवा लेते हैं। दुकान के आगे-पीछे दो काउंटर नहीं बनाए जा सकते हैं।”

-दीपम रायचूरा, सहायक आबकारी आयुक्त

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