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राजगढ़ (भोपाल)एक घंटा पहले

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शुक्रवार को राजगढ़ जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कठोर फैसला सुनाते हुए माचलपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ बीट के अंर्तगत घटित अपराध क्रमांक 272/21 के आरोपी को 10 वर्ष की कैद एवं 5000 रुपए जुर्माना लगाया गया।

जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अब्दुल कदीर मंसूरी ने सत्र प्रकरण क्रमांक SC-460/2021 धारा 363, 366, 376(2) (आई) भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियुक्त सन्जू (परिवर्तित नाम) को धारा 366 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 376(1) भा.द.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000/-रू के अर्थदण्ड कुल 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव राजगढ़ ने की है।

नाबालिग से दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया, सफेद कार में किया दुष्कर्म

वर्ष 2021 में थाना माचलपुर में 17 साल की नाबालिग पीड़िता बालिका ने अपने भाई और पिता के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5-6 माह पहले उसकी जान पहचान गांव के संजू (परिवर्तित नाम) से हुई थी। दोनों की मोबाईल पर बातचीत भी होती रहती थी। रिपोर्ट के 15 दिन पहले रात के समय अभियुक्त ने पीड़िता को मोबाईल पर फोन करके कहा कि मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ा हूं। मेरे साथ चलो। घूमकर आते हैं तो नाबालिग लड़की घर के बाहर आई तो अभियुक्त एक चार पहिये की सफेद रंग की गाड़ी से खड़ा था जो उसे पास के गांव के मंदिर पर लेकर गया और वही पर दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे उसके बाद अभियुक्त ने लड़की को घर छोड़ दिया।

रिपोर्ट के एक दिन पहले पुनः अभियुक्त ने लड़की के मोबाईल पर फोन करके कहा कि मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ा हूं। मेरे साथ चलो घूमकर आते हैं, तो नाबालिग ने सोचा, कि पहले की तरह बातचीत करके मुझे घर छोड़ देगा। लेकिन उस दिन अभियुक्त अपनी चार पहिया सफेद गाड़ी से नाबालिक पीड़िता को ले गया और एक सुनसान स्थान पर गाड़ी रोककर गाड़ी की ही बीच वाली सीट पर नाबालिग के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद पीड़िता के मोबाईल पर उसके घर वालों का फोन आ गया तो अभियुक्त पीड़ित बालिका को वहीं छोड़ कर भाग गया और जाते-जाते धमकी देकर गया, कि किसी को इस घटना के बारे में बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पीड़ित बालिका वहीं बैठकर रोती रही। फिर उसके पिता और चाचा उसे वहां से घर लेकर गए।

घर पहुंचकर पीड़िता ने उक्त पूरी बात अपने पिता, भाई और चाचा को बताई। प्रकरण में फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माचलपुर में अपराध कमांक 272 / 21 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुसंधान उप निरीक्षक सरिता मिश्रा के द्वारा किया गया।

12 गवाहों के हुए कथन, पीड़िता को 3 लाख की क्षतिपूर्ति की अनुशंसा

जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया। अभियुक्त ने पहले नाबालिग लड़की से जान पहचान की फिर मोबाइल पर बातें करते हुए दोस्ती की पींगे बढ़ाई और फिर प्यार का झांसा देकर लड़की को रात में घुमाने लगा और फिर दुष्कर्म किया। प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण में भारसाधक विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 12 गवाहों के कथन कराए और तर्क प्रस्तुत किए।

इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त संजू (परिवर्तित नाम) को 10 वर्ष का सक्षम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय के द्वारा अभियोक्त्री को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकार योजना के अंर्तगत 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा की है।

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