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सतना21 मिनट पहले

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नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ छेड़े गए पुलिसिया अभियान के दौरान पकड़े गए एक गांजा तस्कर को सतना की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने प्रकरण दर्ज होने के 17 महीने के अंदर विचारण पूर्ण कर दंडादेश पारित किया है।

कोलगवां थाना क्षेत्र में गांजा बेचते पकड़े गए विक्रेता को स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश योगीराज पांडेय ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ सलीम खान पिता रमजान खान निवासी टिकुरिया टोला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एजीपी रावेन्द्र सिंह ने बताया कि 2 फरवरी 2022 को रात करीब साढ़े 9 बजे कोलगवां थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हवाई पट्टी के पास थैले में गांजा रखकर बेच रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।उसके कब्जे से पुलिस ने साढ़े 5 किलो गांजा बरामद किया।

थाना पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20बी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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