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- Informer Of Fetal Sex Test Will Get 2 Lakh Rupees, Name Will Be Kept Completely Confidential
रीवा32 मिनट पहले
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देश-प्रदेश में गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शिशु का लिंग निर्धारण परीक्षण करना दण्डनीय अपराध है। भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत दी जाएगी।
सीएमएचओ डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उसकी सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत होते ही 1 लाख 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत 50 हजार रुपए की राशि सूचना देने वाले को आदमी को, 25 हजार रुपए की राशि पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के जिला नोडल अधिकारी को और 50 हजार रुपए की राशि अभियोजन अधिकारी को दी जाएगी।
75 हजार रुपए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
जिला न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर 75 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सूचनाकर्ता को दी जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 30 हजार रुपए, नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
स्टिंग ऑपरेशन में 50 हजार दिए जाएंगे
सीएमएचओ ने बताया कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत स्टिंग ऑपरेशन करने पर स्टिंग के सफल होने और सत्यापन के बाद मुखबिर को 50 हजार रुपए, सहयोगी महिला को 20 हजार रुपए, अन्य सहयोगी को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए एवं अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
अदालत में अपराध सिद्ध होने पर इनको मिलेगी रकम
बताया गया कि न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर मुखबिर को 30 हजार रुपए, डिकाय महिला को 10 हजार रुपए और सहयोगी को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही जिला नोडल अधिकारी को 10 हजार रुपए एवं अभियोजन अधिकारी को 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
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