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ग्वालियर2 घंटे पहले
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रेत भंडारण के बाद परमिट न जारी करने पर हो रही है सुनवाई
- 19 अप्रैल को सुनवाई में जज ने कहा था जो चपरासी के लायक नहीं उसे अफसर किसने बना दिया
हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सोमवार को खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक व खनिज अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तीन दिन की रोटी जेल में तोड़ोगे तब तुमको समझ में आएगी। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट के जज रोहित आर्या व सतेन्द्र कुमार सिंह काफी नाराज दिखे हैं। अगली सुनवाई 1 मई को होगी, जिसमें खनिज विभाग के डायरेक्टर को हाईकोर्ट में तलब किया गया है।
पांच दिन पहले कहा था तुम चपरासी बनने लायक नहीं
इससे पहले 19 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट की युगल पीठ ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी जज ने कहा था कि इन्हें (क्षेत्रीय निदेशक, खनित अधिकारी)अफसर किसने बना दिया। ये चपरासी के लायक नहीं हैं। इन्हें लग रहा है कि कोर्ट का आदेश हो चुका है। इनकी सेवा पानी अब कोई नहीं करेगा। इस वजह से आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। इन्हें ठीक करना होगा। कोर्ट ने खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक संतोष कुमार पटेल व भिंड के खनिज अधिकारी दिनेश कुमार दुदवे को 19 अप्रैल को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था।
कोर्ट की अवमानना पर फिर मिली फटकार
सोमवार (24 अप्रैल) को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। जिसमें क्षेत्रीय निदेशक संतोष कुमार पटेल, भिंड के खनिज अधिकारी दिनेश कुमार दुदवे व कलेक्टर भिंड हाईकोर्ट मंे हाजिर हुए हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को भी क्षेत्रीय निदेशक व खनिज अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। इस बार तो कोर्ट ने जेल भेजने तक की बात कही है। साथ ही अगली सुनवाई 1 मई 2023 को होगी। जिसमें कोर्ट ने खनिज विभाग के डायरेक्टर को तलब किया है।
यह है पूरा मामला
वर्ष 2014 में रवि मोहन त्रिवेदी ने भिंड जिले में एक लाख 94 हजार 516 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण किया था। इस रेत को जिला प्रशासन ने सीज कर दिया था। त्रिवेदी को रेत के भंडार की अनुमति थी। जब मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचा तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेत को रिलीज करने का आदेश दिया। इसके बाद कलेक्टर ने रेत को रिलीज करने का आदेश 20 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया था, लेकिन खनिज विभाग ने रेत परिवहन का परमिट नहीं दिया। इसके चलते रेत को नहीं उठा सके, इसको लेकर रवि मोहन त्रिवेदी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय निदेशक व खनिज अधिकारी को तलब कर लिया। संतोष कुमार पटेल व दिनेश दुदवे हाई कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं किया। रेत परिवहन का परमिट क्यों जारी नहीं किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि कलेक्टर को अधिकार है। वह आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर तो आदेश कर चुके हैं।
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